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                                       उद्योग एवं व्यपार

(a). बालू / पत्थर के व्यापार में स्थानीय एवं छोटे निवेश को बढ़ावा एवं उसी हिसाब से  अनुज्ञप्ति जारी करना.

(b). मछली एवं अंडा के क्षेत्र में राज्य के उद्यमियों को बढ़ावा देना तथा दूसरे राज्य के अंडा एवं मछली पूर्णतः निषेध लगाया जायेगा.

(c). प्रत्येक जिला में औधोगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी.

(d). औधोगिक क्षेत्रों के लिए अलग से पावर ग्रिड की स्थापना की जाएगी.

(e). स्मार्ट टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक / धार्मिक स्थलों को विकसित करना एवं उसका  नेटवर्किंग करना.

(f). होटल, फ़ूड एवं रेस्टुरेंट, स्पा एंड सलून, ट्रेवल एजेन्सी को कर रियायत प्रदान करना.

(g). कर-अवकाश की अवधारणा को 7 वर्ष के लिए बिहार में लागु करना जिससे प्रवासी  उद्यमी बिहार में नए उद्यम  स्थापित कर पाएंगे.

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